RAIPUR NEWS. निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ EOW ने एक और चालान कोर्ट में पेश किया है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक मामले में दर्ज एफआईआर में करीब 10 हजार पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया है। पेश हुए चालान में सौम्या चौरसिया की आय से करीब 1873 प्रतिशत अधिक निवेश का खुलासा हुआ है।

सौम्या चैरसिया द्वारा अपने परिवार एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर लगभग 45 बेनामी अचल संपत्तियों में बेनामी निवेश किया जाना पाया गया है। इसकी कीमत करीब 50 करोड़ रूपये आंकी जा रही है। कोयला, डीएमएफ समेत कई घोटालो में संलिप्तता पाये जाने के बाद सामने आई संपत्ति के बाद EOW ने 22/2024 नंबर की एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की थी। जिसकी जांच में सामने आया कि सौम्या चौरसिया ने पद पर रहते हुए 49 करोड़ 69 लाख 48 हजार 298 रूपयों की अवैध कमाई की है।


आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया 2008 की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है। उनकी पहली पोस्टिंग डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर में हुई थी, उससे पहले सौम्या साल 2005 में लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत थी। साल 2019 में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव के पद पर पदस्थ हुई। अपने 17 साल के सेवाकाल में उनके परिवार की वैध आय करीब 2 करोड़ 51 लाख 89 हजार 175 रूपये की पाई गई जबकि 50 करोड़ रूपये की आय की विभिन्न संपत्तियों में निवेश करना पाया गया।

इस प्रकार सौम्या चौरसिया के द्वारा पूरे कार्यकाल में 1873 प्रतिशत अधिक अवैध आय अर्जित करने का खुलासा हुआ है। पेश हुए चालान में सबसे ज्यादा निवेश साल 2019 से 2022 के बीच होना पाया गया है। हालांकि कोर्ट में सौम्या चौरसिया को नोटिस तामिल होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है। फिलहाल ACB/EOW के विशेष न्यायाधीश ने EOW द्वारा पेश चालान स्वीकार कर अगली सुनवाई के लिए 10 नंवबर की तारीख तय की है।
