NEW DELHI NEWS. केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किए गए आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया है। अब सरकार सेलेक्ट कमिटी की सिफारिशों के आधार पर इसका संशोधित और अपडेटेड वर्जन लेकर आ रही है, जिसे सोमवार 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में फिर से पेश किया जाएगा।
सरकार ने यह बिल पहली बार 13 फरवरी 2025 झको लोकसभा में पेश किया था और उसी दिन इसे विस्तार से जांच के लिए सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया था। बीजेपी सांसद बजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली इस कमिटी ने 22 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी थी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब नया बिल संसद में लाया जाएगा।
क्या होंगे बदलाव?
सेलेक्ट कमिटी ने बिल की भाषा को सरल करने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने की सिफारिश की है। साथ ही, टैक्सपेयर्स को राहत देने वाला एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी था कि आईटीआर की अंतिम तारीख के बाद भी टीडीएस रिफंड का दावा बिना पेनल्टी के किया जा सके।
टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नए बिल में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाना और आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेना है, जो पिछले 60 वर्षों से लागू है।
बिल वापस क्यों लिया गया?
विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन से बिल वापस लेने की अनुमति मांगी थी, जिसे संसद की मंजूरी के बाद वापस ले लिया गया। अब सरकार संशोधित बिल को पेश करेगा।




































