BILASPUR NEWS. शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है। जाहिर है कि पूर्व सीएम के बेटे को फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। EOW की एफआईआर को चुनौती देते हुए दायर की गई उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। चैतन्य बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन पगारिया ने याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पैरवी की।
वहीं, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आगे की जांच में चैतन्य बघेल का नाम सामने आया है और वह वर्तमान में ईडी की कस्टडी में है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सामान्य प्रकृति की है और सीधे तौर पर याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्दिष्ट नहीं है,इसलिए इसे नई तरह से उचित बेंच के सामने प्रस्तुत किया जाए।
चैतन्य ने EOW की कार्रवाई को गलत बताया था। इस आधार पर अदालत ने याचिका को लिबर्टी (स्वतंत्रता) के साथ खारिज कर दिया और निर्देश दिए कि नई याचिका केवल याचिकाकर्ता से संबंधित तथ्यों पर आधारित हो। इससे पहले चैतन्य बघेल ने EOW की कार्रवाई को गलत बताया था। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से उन्हें बड़ा झटका लगा है।