RAIPUR NEWS. आबकारी घोटाले में ईडी की हिरासत में बीते पांच दिनों से रह रहे चैतन्य बघेल की रिमांड खत्म हो गई है। जिसके बाद चैतन्य बघेल को आज कड़ी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश किया गया । जिसके बाद सुनवाई हुई और कोर्ट ने 4 अगस्त तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
इसके पहले कोर्ट ने उनके वकील ने जेल में चैतन्य बघेल को सुरक्षा देने और जेलर के कमरे में परिवार से सप्ताह में एकबार और वकील से डेली मुलाकात का आवेदन लगाया है। जेल में कांग्रेसी नेता आशीष शिंदे पर हुए हमले का हवाला देकर आवेदन लगाया गया है। इसके अलावा दिनांग 18/07/25 से 45 दिन की ईडी ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आवेदन लगाया गया है। PMLA कोर्ट में चैतन्य बघेल के वकील ने यह आवेदन लगाया है। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंद्र सिंह बरार के साथ कोर्ट पहुंचे थे।
बता दें कि चैतन्य बघेल के बर्थडे पर 18 जुलाई को ईडी ने भिलाई स्थित उनके निवास पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। उन पर दो हजार करोड़ के शराब घोटाले में जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। इस केस में ईडी ने विशेष न्यायालय से परमिशन लेकर उन्हें पांच दिन की रिमांड पर लिया था। आज रिमांड खत्म होने पर उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया।
चैतन्य को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले
ईडी के द्वारा प्रेसनोट चैतन्य बघेल को इस शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल इस धनराशि को आपस में मिलाने के लिए किया था। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वे उनके साथ सहयोग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई राज्य में “अवैध वृक्ष कटाई” से ध्यान हटाने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाली थी।