RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निकाह पढ़ाने के लिए मौलवियों को एक नियत राशि तय कर दी है। जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में मौलवी, हाफिज और ईमाम निकाह पढ़ने के एवज में 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे।
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दरअसल, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह पढ़ाने का शुल्क तय कर दिया है। इसके अनुसार अब निकाह पढ़ने वाले 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। वहीं न्यूनतम शुल्क 11 रुपए निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में सभी मुतवल्लियों को एक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कई जगहों के शिकायतें मिल रही कि मौलवी, हाफिज और ईमाम निकाह पढ़ने के लिए मनमानी रकम ले रहे हैं, जो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। बोर्ड ने कहा है कि हमें निकाह को आसान करना है ताकि गरीब और बेसहारा परिवार के बच्चे-बच्चियों के परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। निकाह पढ़ाने के एवज में जो परिवार अपनी स्वेच्छा से दें, उसे स्वीकार करें।
बोर्ड ने यह साफ कहा है कि निकाह की रकम नजराने के तौर पर 11 रुपए से 1100 रुपए निर्धारित करें और उसका पालन करें। नहीं तो मुतवल्लियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें कि छत्तीसगढ़ में वक्फबोर्ड लगातार नए नए फरमानों से व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा है, इसके पहले भी वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में जुमे की नमाज में के बाद राजनीतिक मुद्दों पर भाषण नहीं देने का निर्देश दिया था और इसके लिए मौलवियों और मुतवल्लियों को खासतौर पर संदेश दिया गया था जिससे कि समाज में सामाजिक सद्भाव बना रहे।