महावीर राठी
JODHPUR NEWS. फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 1 अक्टूबर 1998 की रात कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार के मामले में ट्रायल कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। वहीं, सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्रियों तब्बू, नीलम एवं सोनाली बेंद्रे समेत एक अन्य को बरी कर दिया था। इन पांच सह आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार हाईकोर्ट पहुंची है।
इस मामले में सुनवाई 28 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि हिरण शिकार के मामलों में गैंगस्टर लाॅरेंस विश्नोई जेल से ही सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है। मुंबई के बांद्रा में स्थित सलमान के घर पर फायरिंग भी हुई थी। बता दें कि विश्नोई समाज काले हिरण को बहुत मानते हैं। उन्हें बच्चों की तरह रखा जाता है।
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की पीठ के समक्ष शुक्रवार को राज्य सरकार की लीव टु अपील पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे अन्य संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। इन मामलों में सलमान खान की सजा का मामला भी शामिल है। सलमान खान को 5 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। तब सलमान को जेल भेज दिया गया था। वह दो दिन बाद 7 अप्रैल को जमानत पर रिहा हो गए थे और तब से जमानत पर हैं।
इस मामले में सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं, सलमान खान घोड़ा फार्म केस, भवाद गांव केस और आर्म्स एक्ट केस में बरी कर दिए गए थे। आर्म्स एक्ट केस में सरकार की अपील हाईकोर्ट में, जबकि अन्य दोनों मामलों में सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कांकाणी, घोड़ा फार्म और भवाद गांव में 1998 में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर की रात के बीच 3 काले हिरण और 2 चिंकारा का शिकार हुआ था। स्थानीय विश्नोई समाज ने इसकी FIR दर्ज करवाई थी।