RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में 2 हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, रायपुर सेंट्रल जेल में बंद अन्य आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, दिलीप पांडे समेत अन्य को जमानत दे दी गई है।
आज यानी 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) द्वारा दर्ज मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय ओखा की कोर्ट ने अरुणपति त्रिपाठी और अन्य आरोपियों को 10 अप्रैल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जमानत नहीं मिली।
इस वजह से नहीं मिली जमानत
अनवर ढेबर पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और अन्य गंभीर आरोप लगे हुए हैं जिसके कारण उनकी जमानत अटक गई। वहीं अनिल टुटेजा अन्य मामलों में भी संलिप्त पाए गए हैं इस कारण उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जमानत नहीं मिलने से एकबार फिर शराब घोटाले के सिंडिकेट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपियों को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को सशर्त जमानत दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी आरोपियों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। किसी भी आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी।
10 अप्रैल को एपी त्रिपाठी और अन्य आरोपियों को रिहा किया जाएगा। यह घोटाला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और शराब कारोबारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप है।

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