BILASPUR NEWS. सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के कई मामले जिले में सामने आए है। वहीं एक मामला बिल्हा विकासखंड में सामने आया है। जहां पर किसी सरकारी कर्मचारी ने नहीं बल्कि सरपंच व उपसरपंच ने गोठान की जमीन पर कब्जा कर मकान व फार्म हाउस बना लिया। यह मामला तब सामने आया जब एसडीएम ने जांच किया। एसडीएम के प्रतिवेदन पेश करने के बाद सरपंच व उपसरपंच दोनों को बर्खास्त कर दिया है।
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बता दें, अतिरिक्त कलेक्टर की कोर्ट में ग्राम पंचायत बसिया की सरपंच उषा यादव व उपसरपंच बलदाऊ यादव के खिलाफ सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करने की शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच कर एसडीएम ने अतिरिक्त तहसीलदार को 8 अक्टूबर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया। जांच में पता चला है कि सरपंच पति कृष्ण कुमार यादव ने खसरा नंबर 231/1 रकबा 8.260 हेक्टेयर शासकीय भूमि के अंश भाग पर गोठान के पास पक्का मकान निर्माण किया जा रहा है। खसरा नंबर 213/8 रकबा0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर उपसरपंच द्वारा डेयरी फार्म बना कर अतिक्रमण कर लिया गया है।
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इस मामले में सरपंच और उपसरंपच को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए। इसके जवाब में उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण किए जाने की पुष्टि की। इस तरह शासकीय भूमि में अतिक्रमण करने के मामले में सरपंच एवं उप सरपंच संलिप्तता सामने आयी है। इसलिए सरपंच व उप सरपंच छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 एक के तहत पंचायत सरपंच और उपसरपंच को पद से हटा दिया गया है।
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सरकारी भूमि में अतिक्रमण के कई मामले
इस तरह के कई मामले इन दिनों जिले में बहुत सामने आए है। कुछ दिनों पहले बिलासपुर के खमतराई में सरकारी भूमि को बेचने का मामला सामने आया। इसी तरह राजकिशोर नगर क्षेत्र में भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। अब इस तरह के मामलों पर गंभीरता से एक्शन लिया जा रहा है।