RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में अगले साल यानी 2025 में नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए आरक्षण होने वाला है। दरअसल, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण अब 19 दिसंबर को नहीं होगा। राज्य शासन ने आदेश जारी कर आरक्षण की प्रक्रिया को रोक दिया है। नया आदेश जल्द जारी किया जाएगा। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार 19 दिसंबर को कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास भवन में आरक्षण होना था। नए आदेश में इस पुराने आदेश को अपरिहार्य कारण बताते हुए निरस्त कर दिया गया है।
इस पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि- ये लो, अब विष्णु के कुशासन में धान खरीदी में बड़ी विफलता के बाद अब पंचायत चुनाव भी भगवान के भरोसे। पहले तो नगरीय निकाय चुनाव का समय 6 महीने बढ़ाये और अब पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया की घोषित समय सारिणी को स्थगित कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार चुनाव कराने से डर रही है। सूत्रों के अनुसार 21 से 23 तारीख के आसपास शहरी इलाकों के नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
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बता दें कि पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और अध्यक्ष पदों के वर्गवार और महिलाओं के प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही होनी थी। इसके लिए 19 दिसंबर की तारीख तय थी। महासमुंद समेत कई जिलों के कलेक्टर्स ने अलग-अलग इलाकों के हिसाब से शेड्यूल भी जारी कर दिया था। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव एक साथ करने की तैयारी है। हालांकि अलग-अलग चरणों में होंगे। अब पहले नगर निगम के चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद पंचायतांे की प्रक्रिया शुरू होगी। विधानसभा का सत्र भी जारी है जो 20 दिसंबर को खत्म होगा।