BILASPUR NEWS. IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी प्रोसिडिंग रद्द कर दी है। जीपी सिंह 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए तत्कालीन सरकार में उनके खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले में सभी प्रोसिडिंग को रद्द कर दी है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में दर्ज राजद्रोह के मामले में जीपी सिंह के खिलाफ सभी कार्यवाही रद्द कर दी है।

इससे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने भी जीपी सिंह को राहत देते हुए उनके बहाली का आदेश दिया था। जीपी सिंह को जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।

आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में फंसे IPS जीपी सिंह को आखिरकार हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह से परेशान करने के लिए झूठे केस दर्ज कर फंसाया गया है। किसी भी केस में उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं।




































