BILASPUR NEWS. रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियम में बदलाव करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने रिजर्वेशन कराने की टाइम लिमिट 120 दिन थी जिसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी साथ ही अब रिजर्वेशन अब दो माह पूर्व ही कराया जा सकेगा। ये नियम आगमी 1 नवंबर से लागू हो जाएगा।

बता दें, रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग के निमय में बदलाव के लिए आदेश जारी किया है। रेलवे बोर्ड के जारी किए आदेश के मुताबिक अब यात्री 60 दिन पहले ही रिजर्वेषन करा सकेंगे। 1 नवंबर 2024 के बाद सिर्फ 60 दिन आगे तक के लिए ही ट्रेन टिकटों की एडवांस बुकिंग की जा सकेगी। यह आदेश देशभर के रेलवे प्रबंधन को जारी निर्देश के अनुसार 1 नवंबर 2024 से ट्रेनों में पहले से आरक्षण की समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी जाएगी।

ये भी पढ़ेंःब्राउन शुगर तस्करी के मुख्य सरगना को पुलिस ने उत्तरप्रदेश से किया गिरफ्तार
31 अक्टूबर तक की बुकिंग रहेगी बरकरार
-रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक एआरपी 60 दिनों की होगी और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी। 120 दिनों के एआरपी की तहत 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेगी।

ये भी पढ़ेंःदत्तक पुत्र को मिली आजीवन कारावास की सजा, घरेलू विवाद पर वृद्ध पिता की कर दी थी हत्या
-60 दिनों की एआरपी से अधिक की गई बुकिंग को रद करने की अनुमति होगी।
-कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा।
-एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस में अग्रिम आरक्षण के लिए समय सीमा कम है।
विदेशी पर्यटकों के लिए कोई बदलाव नहीं
रेलवे बोर्ड ने विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं किया है। यह व्यवस्था पूर्वव जारी रहेगी।





































