BILASPUR. फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम श्रेणी की अदालत ने नए कानून भारतीय दंड संहिता के तहत दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। ट्रायल के दौरान आरोपित जेल में ही सजा काट रहा है इसलिए उतने दिन की सजा को समायोजित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीड़िता को बतौर मुआवजा 6 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
बता दें, दुष्कर्म के आरोपित युकव के खिलाफ पुलिस ने आरोपित अपराध की धारा 363, 366 क के स्थान पर धारा 366 एवं 376(3) एवं धारा 5 (1)6 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को अलग-अलग धाराओं में 20 साल की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि दुष्कर्म के आरोपित महेश्वर गिरी गोस्वामी उर्फ झिथरा को 7 दिसंबर 2022 के आठ अगस्त 2024 तक को धारा 428 के अंतर्गत कारावास की सजा में समायोजित किया जाए। इस संबंध में पृथक से धारा-428 के अंतर्ग प्रमाण पत्र तैयार करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।
कोर्ट ने पीड़िता के संबंध में कहा कि घटना के समय पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु की अव्यस्क बालिका थी। उक्त परिस्थितियों में उसकी शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति योजना के तहत 6 लाख रुपये देने के लिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर जिला बिलासपुर को निर्देशित किया है।
जानें क्या है मामला
आरोपित ने 3 दिसंबर 2022 के समय लगभग 6 बजे सीपत क्षेत्रांतर्गत गांव से 16 वर्ष से कम आयु की लड़की की सहमति के बिना विवाह करने का वादा कर दुष्कर्म करते रहा। पीड़िता के दत्तक पिता के द्वारा 4 दिसंबर 2022 को थाना सीपत में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बेटी को अपने साढू भाई से गोद लिया था। बीते एक वर्ष से उसकी पुत्री अपने गृह ग्राम में रह रही थी 3 दिसंबर 2022 को शाम तकरीबन 6 बजे उसकी गोद पुत्री घर से गायब हो गई।
वह परिवार सहित रिश्तेदारी में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने बाहर चले गए थे तथा प्रार्थी अपने परिवार वालों के साथ वापस घर आया तब बेटी घर पर नहीं मिली। आस-पास पतासाजी एवं खोजबीन करने पर पता चला कि गांव के महेश्वर गिरी गोस्वामी भी अपने घर में नहीं दिखा। चार दिसंबर 2022 को थाना सीपत में शिकायत दि जाने पर गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज की गई।