RAIGARH. रायगढ़ में एक आईएएस अधिकारी को जेसीबी से कुचलने की कोशिश करने पर चार लोगों को रायगढ़ की एक अदालत ने दस साल की सजा दी है। चारों आरोपियों पर रायगढ़ जिले में तैनात रहे एक आईएएस अधिकारी मयंक चतुर्वेदी को कुचलने की कोशिश का आरोप है। कोर्ट के फैसले की जानकारी रायगढ़ कोर्ट के वकील ने मीडिया को दी है।
वकील ने बताया कि यह साल 2019 का मामला है। कोर्ट ने दोषियों कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल, लोकनाथ पटेल और लाल साई निषाद पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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साल 2019 में मयंक चतुर्वेदी उस दौरान सहायक कलेक्टर के पद पर तैनात थे। 12 अप्रैल 2019 को मयंक चतुर्वेदी को पत्थर खनन और डोलोमाइट के खनन की सूचना मिली थी। इस सूचना पर कलेक्टर ने एसएस नाग और तीन खनन निरीक्षकों के साथ टिमरलगा खनन क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे।
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उस दौरान एक जेसीबी मशीन के चालक ने मयंक चतुर्वेदी की कार पर अर्थमूवर चढ़ा दिया। इस घटना में मयंक चतुर्वेदी बाल बाल बचे थे। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी मयंक चतुर्वेदी वर्तमान में दंतेवाड़ा में कलेक्टर के पद पर तैनात हैं।
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लोकनाथ पटेल और लाल साईं निषाद पर भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। चारों को दोषी ठहराने के अलावा, विशेष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई कार, जेसीबी मशीन और मोटरसाइकिल जब्त की जाए।