RAIPUR. छत्तीसगढ़ में कोर्ट घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को आखिरकार जमानत मिल ही गई। सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू के जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। रानू साहू को 7 अगस्त तक के लिए जमानत मिली है। रानू साहू की तरफ से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की।
बता दें, कोयला घोटाला मामले में आईएएस रानू साहू 2023 जुलाई से जेल में बंद है। उन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका हाईकोर्ट में दायर की लेकिन उनको हाईकोर्ट राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका बार-बार हाईकोर्ट में खारिज हो गई।
रानू साहू पर 540 करोड़ कोयला घोटाले का आरोप है। हाईकोर्ट के बाद रानू साहू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई कोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुवन की बेंच में हुई।
कई बड़े अधिकारी है जेल में बंद
प्रदेश में कोयला घोटाला मामले में सिर्फ रानू साहू ही नहीं बल्कि कई अधिकारी जेल में बंद है। पूर्व मुख्यमंत्री की मुख्य सचिव सौम्या चौरसिया भी घोटाले के आरोप में पिछले साल से जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। फिलहाल रानू साहू को बेल मिल गई है।
ईओडब्ल्यू ने दर्ज कराया नया एफआईआर
ईओडब्ल्यू और एसीबी ने तीन नई एफआईआर दर्ज की है। निलंबित रानू साहू, समीर विश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ। इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये मामले दर्ज हुए हैं। तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज हुए है।