BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में देशी-विदेशी मदिरा के परिवहन के टेंडर में गड़बड़ी का मामला पहुंचा है। याचिका में टेंडर में गड़बड़ी होने की बात कही गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू के बेंच में हुई। कोर्ट ने स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
बता दें, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 16 फरवरी 2024 को देशी व विदेशी मदिरा को गोडाउन से छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न रिटेल दुकानों तक पहुंचाने के लिए निविदा जारी की गई थी। इसमें राज्य को 12 जोन में बांटा गया था साथ ही निविदा शर्तों में ये बताया गया था कि एक आवेदक अलग-अलग जोन में भाग ले सकता है, लेकिन अधिकरत दो जोन में ही चयन के लिए पात्र है।
इसके साथ ही निविदा शर्तों के अनुसार अगर एक ही परिवार के दो लोग अलग-अलग निविदा में भाग लेते है। तो उन सभी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता सिंह एण्ड कंपनी की ओर से प्रोपराइटर रणधीर कुमार सिंह ने तीन जोन जोन 1 रायपुर, जोन 4 उत्तर बस्तर, कोंडागांव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बालोद व नारायणपुर व जोन 6 धमतरी, बस्तर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाडा, बीजापुर व सुकमा में भाग लिया था।
निजी प्रतिवादी श्री साईं राम इंटरप्राइज ने भी जोन 1, जोन 4 व जोन 6 में भाग लिया था। वहीं साई उद्योग ने जोन 5 में भाग लिया था। दोनों निजी प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है और इसी कारण मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ने साईं उद्योग का आवेदन निरस्त कर दिया परंतु श्री साईं राम इंटरप्राइज को विधि विरूद्ध जाकर दो जोन जोन 1 व जोन 6 की निविदा अवॉर्ड कर दी गई।
याचिकाकर्ता जोन 1 व जोन 6 में दूसरे स्थान का पात्र आवेदक था वह प्रतिवादी मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के इस अन्नायपूर्ण निर्णय के कारण निविदा से वंचित रह गया। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता सिंह एण्ड कंपनी ने अधिवक्ता मतीन सिद्धीकी के माध्यम से याचिका पेश कर निविदा आवंटन में हुई गड़बड़ी और गलत तरीके से अपात्र कंपनी को दी गई निविदा का आदेश निरस्त करने की गुजारिश की।