BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनपद अध्यक्ष नवागढ़ को पद से हटाने जिला कलेक्टर बेमेतरा के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। यह रोक मामले की अगली सुनवाई तक के लिए है। याचिकाकर्ता जनपद अध्यक्ष ने याचिका दायर कर बताया कि उनको नोटिस की प्रति ही नहीं दी गई। जिसमें आरोपों का उल्लेख किया गया है। इस पर कोर्ट ने 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।
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बता दें, कोर्ट में जनपद पंचायत नवागढ़ की अध्यक्ष अंजलि मार्कण्डेय जनपद पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इनके खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष व अन्य ने कुछ आरोप लगाए थे। इन आरोपों के आधार पर जिला प्रशासन ने नोटिस देते हुए याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।
अधिवक्ता शैलेन्द्र बाजपेयी के माध्यम से प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष बताया कि कलेक्टर के द्वारा आरोप का नोटिस जारी किया गया है लेकिन उन्हें उसकी प्रति नहीं दी गई। इस पर जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है।
अध्यक्ष पर है अनियमितता का आरोप
बता दें बीते दिनों नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अध्यक्ष अंजलि मार्कण्डेय पर कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया। इस पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) के तहत उन्हें बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था।