NEW DELHI/RAIPUR. छत्तीसगढ़ समेत देशभर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इसके तहत पहला केस मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ। यहां रात 12:16 बजे भोपाल में दो जबकि ग्वालियर में एक केस दर्ज हुआ। ग्वालियर में नए कानून में दर्ज केस पौने दो लाख रुपए की बाइक चोरी का था।

वहीं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर कवर्धा के रेंगाखार थाने में रविवार रात 12.30 बजे दर्ज की गई है। गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 296 और 351 के तहत केस दर्ज किया है। दूसरी रायपुर के मंदिर हसौद थाने में रात 1 बजे दर्ज की गई है। दोनों जगह मारपीट और अपशब्द कहने के आरोप में केस दर्ज किया है। तीसरी केस अभनपुर थाने में मर्ग जांच का किया गया है। तीनों मामलों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार दोपहर नए कानूनों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश में दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय व्यवस्था लागू हो गई है। किसी मामले में एफआईआर दर्ज होने के तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक न्याय मिलना सुनिश्चित किया गया है। मामले के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में क्राइम दर में 90 फीसदी तक कमी आएगी। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के विशेष प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि रिमांड अवधि 60 दिन के दौरान अधिकतम 15 दिन ही रहेगी।

कहीं रात तो किसी राज्य में दोपहर को दर्ज हुआ नया केस
पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची के कोतवाली थाने में चोरी की घटना का मामला दर्ज कराया गया है। बीएनएस की धारा 303 लगाई गई जबकि भारतीय दंड संहिता में ये 379 धारा होती। वहीं यूपी में अमरोहा के रेहरा पुलिस थाना में नए कानून में पहला केस पंजीबद्ध हुआ। लापरवाही से मौत का ये मामला बीएनएस की धारा 106 के तहत दर्ज हुआ। ओडिशा के भुवनेश्वर में निजी कंपनी के कर्मचारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 26(2), 115(2), 109, 118(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज हुआ।

दूसरी ओर गुजरात में पहला केस गांधीनगर जिले के चिलोड़ा थाने में दर्ज हुआ। एक बाइक चालक पर सड़क अवरुद्ध करने के आरोप लगाए गए हैं। देर रात तक राज्य में बीएनएस में 164 केस दर्ज हुए। हरियाणा में पहले दिन 22 में से 7 जिलों में 9 केस दर्ज हुए। सिरसा में सबसे पहले दोपहर 11:55 बजे केस दर्ज हुआ। नए सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन केस दर्ज हुए। राज्य में बाकी बचे पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने का काम जारी है।

वहीं, बिहार में पहला केस रेलवे गया के जीआरपीएस में सुबह 8 बजे दर्ज हुआ। नए कानून की धारा 173 में यह केस मोबाइल और बैग चोरी के आरोप में दर्ज किया गया है। राजस्थान में पहली एफआईआर सुबह साढ़े सात बजे पाली के सादड़ी थाने में दर्ज हुई। मारपीट और मोबाइल तोड़ने का यह केस बीएनएस की धारा 115 (2), 126(2), 324(4), 324(5) में दर्ज हुआ। पुराने कानून ये धाराएं 341, 323 में 427 आतीं।

सीएम विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग द्वारा नए आपराधिक कानूनों पर आधारित पुस्तिका के विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 1 जुलाई 2024 हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। सभी ने जागरूकता और प्रशिक्षण की दृष्टि से अच्छा प्रयास किया है। ये तीनों कानून सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं और प्रदेश में इसका बेहतर क्रियान्वयन हो, यह सुनिश्चित किया जाए।




































