BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त कर्मचारी ने वेतन वृद्धि के बाद विभाग ने राशि वसूली थी। इस पर सेवानिवृत्त एसआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के बेंच में हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली गई राशि को ब्याज सहित वापस देने का आदेश जारी किया है।
बता दें, याचिकाकर्ता गरियासुन टोप्पो जांजगीर-चांपा में सब इंस्पेक्टर के पद में पदस्थ थे। अप्रैल 2018 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के बाद सेनानी 11वीं बटालियन ने वसूली आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण तरीके से वेतन वृद्धि देकर ज्यादा भुगतान किया गया है।
इस वसूली के आदेश के विरूद्ध उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका की पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायदृष्टांत का हवाला देते हुए कहा गया कि किसी भी तृतीय श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारी से रिटायरमेंट के बाद त्रूटिपूर्ण तरीके से दिया गया अधिक वेतन की वसूली नहीं की जा सकती है।
वसूली के आदेश जारी करने के बाद याचिकाकर्ता को शोकाज नोटिस भी नहीं दिया गया था। इस पर उन्होंने वसूली आदेश को रद कर वसूली गई राशि वापस दिलाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने पूरी बहस सुनने के बाद सेनानी 11वीं बटालियन द्वारा जारी वसूली आदेश को निरस्त किया। इसके साथ ही सेवानिवृत्त एसआई से वसूली गई राशि को ब्याज सहित वापस करने का आदेश जारी किया है।
ब्याज सहित करना होगा वापिस
कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि रिटायर्ड एसआई से वसूली गई राशि विभाग को ब्याज के साथ वापस करना होगा। इसमें प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज के साथ राशि 6 माह में वापस करनी होगी।