BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर कोर्ट ने पुलिस महानिरीक्षक व रायपुर एसपी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर यह नोटिस जारी किया गया है।
बता दें, कृष्णा प्रसाद ठाकुर पुलिस मुख्यालय के सीआइडी ब्रांच में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। पदस्थापना के दौरान उनके विरूद्ध जारी वेतन वसूली आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस आधार पर वसूली आदेश पर रोक लगाई थी कि तृतीय श्रेणी, शासकीय कर्मचारी को वेतन विसंगति के आधार पर वसूली आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
इस कारण छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वसूली आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता को वसूली राशि को रोकर अन्य समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान करने का आदेश जारी किया था।
कोर्ट के आदेश का परिपालन ना होने पर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की।
मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आईजी सीआइडी एवं एसपी सीआइडी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।
कोर्ट के आदेश नहीं किया परिपालन
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इसमें उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कोर्ट के दिए गए आदेश का परिपालन नहीं किया जा रहा है। इस पर ध्यान देते हुए हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है।
पुलिस महानिरीक्षक व एसपी को देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने पुलिस महानिरीक्षक व एसपी को कोर्ट की अवमानना के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में दोनों को कोर्ट उपस्थित होकर कोर्ट के आदेश का परिपालन न किए जाने का लिखित जवाब देना होगा।