BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नीट परीक्षा में हुई लापरवाही को लेकर बालोद की छात्रा लिपिका ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने मामले को निराकृत करते हुए याचिकाकर्ता छात्रा को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संपर्क करने की बात कहीं है।
बता दें, हाईकोर्ट में नीट एग्जाम 2024 में परीक्षा के दौरान गलत प्रश्न पत्र बांट दिया गया। एग्जाम के 45 मिनट बाद इस बात की जानकारी होने पर फिर से दूसरा प्रश्न पत्र दिया गया। इसका विरोध छात्रों ने किया और समय अधिक देने के लिए कहा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बाद में केन्द्राध्यक्ष ने गलती को माना और गलत प्रश्न पत्र देने की बात स्वीकार की। इस मामले को छात्रा लिपिका ने हाईकोर्ट याचिकादायर कर पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की।
इस पर पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा था। लेकिन इस सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता को एनटीए से संपर्क करने कहा है।
परीक्षा एजेंसी के वकील ने दिया जवाब
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वकील ने जवाब पेश किया। उन्होंने बताया कि मामले के लेकर पहले ही कमेटी बना दी गई है। कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के जवाब के बाद कोर्ट ने मामले को निराकृत कर दिया है। अब पूरा मामला फिर से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पास आ गया है। जहां परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कमेटी बनाई है। अब छात्रा को ऑनलाइन एनटीए से अपनी बात रखनी होगी।