BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने बताया कि एसईसीएल में उनके पिता कार्यरत थे। अंकसूची में जन्म तिथि 5 जनवारी 1959 दर्ज है। जबकि एसईसीएल ने उसे 1954 कर दिया। बाद में उनके पिता द्वारा उसे सुधारने कहा गया लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला और सुधार नहीं हुआ। जिससे उसे जल्दी सेवानिवृत्त कर दिया गया। सेवानिवृत्ती के चलते कई सुविधाओं से वंचित हो गए। कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों के मामले में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या उच्चतर माध्यमिकि प्रमाण पत्र या शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र को सही माना जाना चाहिए। बशर्ते कि वे रोजगार की तारीख से पहले उक्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्थानों द्वारा जारी किए गए हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि माइनिग सरदारशिप, वाइंडिग इंजन या इसी तरह के अन्य वैधानिक प्रमाणपत्र जहां प्रबंधक को जन्म तिथि प्रमाणित करनी होती है, उन्हें प्रमाणिक माना जाएगा।
बता दें, रजगामार कोलियारी निवासी व एसईसीएल कर्मी अर्जुन लाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकेर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि वर्ष 1984 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) में पिता को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित करने के कारण उसे आश्रित रोजगार के प्रविधानों के तहत मजदूर के रूप में नियुक्ति मिली थी।
सर्विस रिकॉर्ड में उसकी जन्म तिथि पांच जनवरी 1959 की जगह 21 जनवरी 1954 दर्ज है। वर्ष 1995 में जन्मतिथि में सुधार की मांग की गई थी। इस पर सही करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अंततः मूल सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि को सही नहीं किया गया। उसने आयु निर्धारण समिति एडीसी से संपर्क किया और एडीसी ने याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 21 जनवरी 1954 निर्धारित की। एसईसीएल प्रबंधन ने इसे खारिज कर दिया।
इसके विरोध में हाईकोर्ट में अपील करते हुए याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले में हाईकार्ट ने एसईसीएल के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। लिहाजा याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 21 जनवरी 1959 मानते हुए सेवानिवृत्ति के पूर्व के लाभ का हकदार होगा। कोर्ट ने एसईसीएल को सभी देयकों का भुगतान के निर्देश दिए है।
हाईकोर्ट ने की विशेष टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि हम जन्मतिथि विवादों की संवेदनशील प्रकृति का उचित सम्मान करते हैं। हालांकि जन्मतिथि में बदलाव के कारण होने वाली व्यापक असुविधाओं को रोकने के उद्देश्य से किसी कर्मचारी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। खासकर तब जब उसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया हो। याचिकाकर्ता को सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि के गलत दर्ज होने की जानकारी मिलने पर सुधार की मांग की थी।
कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि छह सितंबर 2010 को एसईसीएल के कानूनी सलाहकार ने हाईकोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे के आधार पर स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की वास्तविकता का विधिवत सत्यापन किया। इस टिप्पणी के साथ एसईसीएल प्रबंधन की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने गलत ठहराया है।