RAIPUR. हर घर में खाना पकाने के लिए सबसे जरूरी गैस सिलेंडर है, जिससे हर कोई जुड़ा है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर मिली है। दरअसल, 31 मई तक गैस एजेंसियों में जाकर सिलेंडर का सत्यापन (KYC) अपडेट करवा लें, वरना गैस सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर तय समय के बाद भी केवाईसी नहीं कराए तो गैस कनेक्शन भी ब्लॉक हो सकते हैं।
दरअसल, यह केंद्र सरकार के जारी गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है। यह पिछले साल से जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि केवाईसी कराने का काम अभी भी 60 फीसदी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे 31 मई तक केवाईसी करवा लें। इसके बाद सत्यापन कराने वालों को कई तरह की परेशानी होना तय है। कंपनियों ने साफ कर दिया है कि इस काम को गंभीरता से लें, नहीं तो जून से सिलेंडर मिलने में दिक्कत आएगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि जिन लोगों के नाम से सिलेंडर है उन्हें गैस एजेंसी में जाकर बताना होगा कि सिलेंडर लेने वाले वहीं हैं। पहले इसके लिए समय सीमा तय नहीं की गई थी, लेकिन अब 31 मई तक का समय दिया गया है। इस सत्यापन के लिए लोगों से उनका आधार कार्ड मंगवाया जा रहा है।
गैस एजेंसियों को ई-केवाईसी करने के लिए मशीन भी दी गई है। इसमें उन लोगों को अंगूठे का निशान लगाना है, जिनके नाम से गैस कार्ड है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए नियम के अनुसार जो लोग ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उन्हें सस्ता सिलेंडर या सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए तुरंत केवाईसी करवा लें।
इस नए नियम से फर्जी दस्तावेज देकर सिलेंडर लेने वालों के सिलेंडर ब्लॉक हो जाएंगे। उनकी ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं होगी। नए नियम के तहत यह साफ हो गया है कि किसी भी घर में एक ही नाम से दो से ज्यादा सिलेंडर हैं तो दूसरा सिलेंडर ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। यानी एक घर में एक नाम से केवल एक ही सिलेंडर होगा।
उज्जवला वालों के लिए भी वही नियम, ऐसे करें केवाईसी
उज्जवला योजना के तहत बीपीएल सदस्य के खाते में 372 और आम लोगों को 61 रुपए सब्सिडी के तौर पर वापस मिलते हैं। उज्जवला योजना वालों को भी गैस एजेंसियों में जाकर अपना सत्यापन करवाना है। इसके लिए उन्हें गैस उपभोक्ता नंबर, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज के अलावा एक प्रमाण पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राज्य या केंद्र द्वारा जारी किया गया कोई भी आइडेंटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। बताया गया कि केवाईसी के लिए अपनी गैस एजेंसी से ई-केवाईसी का आवेदन प्राप्त करना है। सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ वापस जमा करना है।