BILASPUR. नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। शहर भर में होर्डिंग ही होर्डिंग नजर आती है। कुछ वैध है तो बहुत से अवैध होर्डिंग है। इसे लगाने के लिए नियम का पालन करना होता है। लेकिन कुछ पब्लिसिटी कंपनियां बिना नियम का पालन किए मनमाने तरीके से होर्डिंग्स लगा रही है। जिससे कई हादसे भी हो चुके हैं। अब नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध होर्डिंग्स को हटाया भी जा रहा है।
बता दें, शहर में लगे होर्डिंग्स वैध या अवैध इसको जानने के लिए होर्डिंग्स हटाने से पूर्व ही नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियों की बैठक लेकर उनके द्वारा लगाए गए होर्डिंग का सत्यापन, स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट और बीना पॉलिसी 24 मई तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। सर्टिफिकेट और अन्य कागजात जमा नहीं करने पर कार्रवाई तय है।
नियम विरूद्ध होर्डिंग्स पर कार्रवाई
उस्लापुर में प्रीति पब्लिसिटी द्वारा बिना अनुमति के 60 बाई 40 व 30 बाई 30 और 15 बाई 30 के तीन अवैध होर्डिंग लगाए गए थे जो कि नियम विरूद्ध और सुरक्षा मापदंडों के विपरीत था।
निगम ने जारी किया था नोटिस
जानकारी के मुताबिक इन अवैध होर्डिंग्स को हटाने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निगम ने 24 अप्रैल को ही नोटिस जारी किया था, लेकिन ना ही नोटिस का जवाब आया और ना ही होर्डिंग्स को हटाया गया।
इसी वजह से निगम ने कार्रवाई अभियान छेड़ दिया है। वहीं नगर निगम आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है।
इतना ही नहीं विज्ञापन शाखा ने सभी अवैध होर्डिंग मालिकों को एक सप्ताह के भीतर स्वंय से हटाने कहा है। ऐसा न करने पर निगम सख्ती से कार्रवाई करेगी।