BILASPUR. कोयला लेवी घोटाले में गिरफ्तार निलंबित सौम्या चौरसिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। सौम्या चौरसिया ने जमानत के लिए अपने दो छोटे बच्चे होने का हवाला देते हुए उनके परवरिश करने की अर्जी लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है।
बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया के अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके ब्यास की बेंच में ऑनलाइन हुई थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कहा कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है।
याचिकाकर्ता के दो छोटे बच्चे है। उनकी परवरिश के लिए उसे राहत मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से मना करते हुए ईओडब्ल्यू को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। प्रकरण पर अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
दिसंबर 2022 से है जेल में
पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में सौम्या चौरसिया तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निज सचिव थीं। उसी समय ईडी ने प्रदेश में कथित तौर पर कोयला घोटाले मामले में कार्रवाई शुरू की थी।
इसमें घोटाले के मास्टरमाइंड समेत कई आईएएस व अन्रू अफसरो को आरोपी बताया था। कोल लेवी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या चौरसिया को 3 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।
बाद में यह प्रकरण ईओडब्ल्यू के हवाले कर दिया गया था। स्पेशल कोर्ट के आदेश पर उनको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। इसी मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू भी जेल में बंद है।