RAIPUR. छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल स्कैम और मनी लांड्रिंग केस में रायपुर की केंद्रीय जेल में बंद निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। उसकी जमानत याचिका PMLA कोर्ट ने खारिज कर दी है।
मंगलवार को सौम्या चौरसिया की जमानत पर सुनवाई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इससे पहले सौम्या की बेल पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट खारिज हो चुकी है।
कोयला घोटाले में निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर पिछली बार होने वाली सुनवाई टल गई थी। फिर 12 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। जमानत पर मंगलवार को PMLA कोर्ट में सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। सौम्या के वकील कैलाश भादुड़ी ने बच्चों की परवरिश करने को आधार बनाकर जमानत मांगी थी। ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय ने पैरवी की।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सौम्या ने पहली बार निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर 12 अप्रैल को विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई थी। न्यायालय ने 16 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा था।
सौम्या, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव थी। उन्हें कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या पर गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया था।