BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से रिम्स के मेडिकल छात्रों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रिस्म प्रशासन को नियमानुसार इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने का आदेश जारी किया है। छात्रों ने इंटर्नशिप स्टाइपेंड की राशि दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें, रिम्स मेडिकल काॅलेज के छात्रों ने स्टाइपेंड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सभी छात्र वर्ष 2021-22 सत्र के दौरान अपनी स्टाइपेंड की मांग कर रहे थे।
इनको रिम्स प्रशासन की तरफ से काफी समय से स्टाइपेंड की राशि नहीं दी जा रही। स्टाइपेंड राशि 12 हजार 6 सौ रुपये प्रतिमाह है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों ही पक्ष की दलील सुनी।
फिर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय सुनाया है। इस निर्णय से छात्रों को राहत मिली है। साथ ही काफी खुश भी है।
रिम्स प्रशासन को जारी किया आदेश
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए रिम्स मेडिकल प्रशासन को आदेश जारी किया। इसमें मेडिकल छात्रों के इंटर्नशिप स्टाइपेंड को देने की बात कहीं है। साथ ही जल्द से जल्द भुगतान करने कहा है।
काफी समय से चल रहा था मामला
रिम्स मेडिकल प्रशासन के खिलाफ यह मामला काफी समय से जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में चल रहा था।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रिम्स प्रशासन को छात्रों के अभ्यावेदन पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश देते हुए मामले को निराकृत कर दिया है।