NEW DELHI. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। सोरेन की तरफ से कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा, उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। सोरेने के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम लोग एक मुख्यमंत्री के मामले से जूझ रहे हैं। न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि कोर्ट तो सभी के लिए खुला है। अगर हम एक व्यक्ति को इस तरह से सीधे आने की अनुमति देंगे तो सभी को देनी पड़ेगी।
हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह सुनवाई नहीं करेगा। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हम इस मामले को नहीं सुनेंगे। बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि हेमंत सोरेन को मनी लांड्रिंग एक्ट में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया है।