BILASPUR.राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर अगले माह यानी की मार्च में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। 9 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। इसके लिए हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति ने बैंक व बीमा कंपनियों के अलावा राज्य शासन के प्रमुख पांच विभागों के अफसरों को लंबित प्रकरणों की फाइल के साथ तलब किया है। इसके लिए समिति ने बैठकों की तिथि भी तय कर दी है।
बता दें, नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा से संबंधित प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा जाता है और दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर खंडपीठ के समक्ष रखा जाता है और राजीनामा के बाद प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। दुर्घटना दावा से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है।
वर्ष 2024 में आयोजित किए जाने वाले नेशनल लोक अदालत के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने तिथि तय कर दी है। इसी के तहत 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया जाएगा। लोक अदालत से पहले हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति ने बैंक व बीमा कंपनियों के अधिकारियों को अपने अधिवक्ता के साथ लंबित प्रकरणों की फाइल के साथ तलब किया है।
पांच विभाग के अफसरों को बुलाया
हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति ने पहली बार गृह विभाग के अफसरों को लंबित मामलों की फाइल के साथ बुलाया है। हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति ने जारी आदेश में कहा है कि डब्ल्यूपीएस अंतर्गत प्रकरणों में अधिवक्ताओं व फाइल के साथ पहुंचने कहा है। गृह विभाग के अलावा महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन व स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को अपने अधिवक्ता व लंबित फाइलों के साथ उपस्थिति दर्ज कराने कहा है।