BHILAI. भिलाई नगर निगम पार्षद व उपसभा पति इंजीनियर के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है।
बता दें, भिलाई के वार्ड 35 शारदापारा निवासी सलमान पिता मोहम्मद सुभान पर नगर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की एफआईआर दर्ज की गयी है। आरोपी मोहम्मद सलमान की ओर से अधिवक्ता एसएस बंसल ने कोर्ट में उपस्थित होकर अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। इसमें कहा गया कि थाना सुपेला पुलिस के समक्ष उनके विरूद्ध मात्र शंका के आधार पर रंजिशवश झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है।
मोहम्मद सलमान ने कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया है। कोर्ट के सामने आवेदक का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया. आवेदन पत्र के साथ स्कूल के समस्त प्रमाण पत्र भी पेश किए गए. इनमें जाति कुंजडा उल्लेखित है। वहीं अधिवक्ता ने पैरवी करते हुए कहा कि आवेदक भिलाई नगर पालिका निगम का निर्वाचित पार्षद तथा उपसभापति है. उसका समाज एवं परिवार में काफी मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा है। ऐसी स्थिति में यदि थाना सुपेला पुलिस आवेदक को उपरोक्त अपराध में गिरफ्तार करती है तो उसके मान सम्मान व प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगेगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी। इसकी भरपाई भविष्य में संभव नहीं है।
कोर्ट से कहा गया कि आवेदक आदतन अपराधी नहीं है. उसके खिलाफ अभी तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। दुर्ग जिले का निवासी है और फरार होने की आशंका नहीं है। उपरोध अपराध धारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य अपराध है तथा मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय योग्य अपराध नहीं है। अतः जमानत का लाभ देना न्योचित होगा। इस दौरान शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।
केस डायरी देखने के बाद याचिका निरस्त
पुलिस ने मोहम्मद सलमान के खिलाफ तैयार केस डायरी को कोर्ट में पेश किया। प्रार्थी भोजराज सिन्हा एवं चंदाव यादव की लिखित शिकायत पर आरोपी के विरूद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने तथा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने तथा विजय प्राप्त कर लाभ कमाने का आरोप है। मामला विवेचना में है। केस डायरी के आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया।