BILASPUR. आए दिन विवादों में रहने वाले राहुल ट्रेवल्स पर उपभोक्ता फोरम का डंडा चला है। अपने ग्राहक के साथ मनमर्जी करने के आरोप में फोरम ने प्रदेश के इस नामी ट्रेवल एजेंसी पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये वहीं ट्रेवल एजेंसी है जिसके कर्मचारी आए दिन ग्राहकों के साथ बदसलूकी और मारपीट करने के लिए चर्चा में रहते हैं।
इस बार राहुल ट्रैवल एजेंसी ने रायपुर एयरपोर्ट से बिलासपुर तक शेयरिंग टैक्सी बुक करने और किराया मिलने के बाद भी टैक्सी सेवा अपने ग्राहक को नहीं दी। जिसके बाद ग्राहक ने बिलासपुर जिला उपभोक्ता फोरम में इस ट्रेवल एजेंसी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
जिसपर सुनवाई करते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में 25000 रुपए और किराये की रकम तय ब्याज के साथ उपभोकता को लौटने आदेश दिया है।
बिलासपुर सीपत रोड़ की रहने वाली हाईकोर्ट अधिवक्ता मुदाली आशा बीते 30 जुलाई के दिन फ्लाइट के जरिए गोवा से सुबह 10बजे रायपुर पहुंची। यहां उन्होंने रायपुर से बिलासपुर आने के लिए राहुल ट्रैवल वनवे टैक्सी प्रा. लि.से शेयरिंग टैक्सी बुक कराया।
किराए के रुप में 999 रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया लेकिन शेयरिंग टैक्सी के आने के इंतजार में वकील घंटे भर खड़ी रहीं।
उन्होंने राहुल ट्रैवल एजेंसी को कई बार मोबाइल किया लेकिन हर बार न केवल उन्हें गोल मोल जवाब दिया गया बल्कि धमकी तक दी गयी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि, जब कंपनी ने टैक्सी उपल्ब्ध नहीं कराया तो उन्हे अधिक पैसे देकर बिलासपुर आने के लिए दूसरी टैक्सी बुक करानी पड़ी।
इस पर अधिवक्ता श्रीमती मुदाली आशा ने राहुल ट्रैवल के संचालक के खिलाफ मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए ज़िला उपभोकता फोरम में वाद दायर किया।
प्रकरण की सुनवाई बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल ने राहुल ट्रैवल कंपनी को वादी को मानसिक क्षति पूर्ति के रुप में 25 हजार रुपए एवं किराए की रकम 999 रुपए के साथ 9% की दर से ब्याज के साथ भुगतान किए जाने का सख्त आदेश दिया है। इसके अलावा फोरम ने केस लड़ने में खर्च हुए पैसे के रूप में 3 हजार रुपए का भुगतान करने का भी आदेश इस ट्रेवल एजेंसी को दिया है।