BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देते याचिका दायर की गई है। जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष छुरीकला को हटाने तरीके को अवैधानिक बताया है। इस केस की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। जिसमें नगरीय प्रशासन सचिव व कोरबा कलेक्टर सहित नौ पार्षदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
बता दें, कोरबा जिले के नगर पंचायत छुरीकला की अध्यक्ष नीलम देवांगन को अविश्वास प्रस्ताव ला कर हटाने की प्रक्रिया की गई। जिसमें पार्षदों ने 9 जनवरी को कोरबा कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवेदन किया है। जिस पर कोरबा कलेक्टर ने नियम विरूद्ध तरीके से सुनवाई शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा (एक)(1) में यह उल्लेख किया गया है कि एक अविश्वास प्रस्ताव निष्पादन होने के दिनांक से दूसरा अविश्वास प्रस्ताव एक साल के बाद ही लाया जा सकता है। इसके बाद भी कलेक्टर ने जानबूझकर नगर पालिका के नियमों को उल्लंघन करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई कर रहे है। जिसे निरस्त करने कहा गया है।
एक साल में दो बार अविश्वास प्रस्ताव
याचिका में बताया गया है कि एक बार पहले भी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। जिसे 22 दिसंबर 2022 को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद अब साल भर के भीतर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है जो अवैधानिक है।
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर सहित नौ पार्षदों व नगरीय प्रशासन सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।