BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चर्चित महादेव सट्टा एप मामले में हवाला कारोबारी सुनील और अनिल दमानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पिछले सप्ताह दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पूरे मामले में अभी तक किसी की जमानत नहीं हुई है। सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके चंद्रवंशी के बैंच ने फैसला सुनाया।
बता दें, महादेव सट्टा एप मामले में रायपुर के जेल में दमानी बंधु बंद है। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस खारिज कर दिया है। इन दोनों पर आरोप है कि इनके माध्यम से बड़े स्तर पर पैसों की हेरफेर की गई है। दोनों भाई पैसे को हवाला के माध्यम से इधर से उधर पहुंचाने का काम करते थे। दोनों को ईडी ने अगस्त माह के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने की थी कार्रवाई
23 अगस्त को ईडी की टीम ने दुर्ग में छापा मारते हुए प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तह मामला दर्ज किया था। इसके बाद अनिल और सुनील दमानी समेत एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया था। जहां से दोनों को रायपुर जेल भेज दिया गया।
ईडी स्पेशल कोर्ट में नहीं मिला जमानत
इससे पहले रायपुर में ईडी के स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए सुनवाई हुई। जिसमें जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद दोनों भाईयों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की।