BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक शिक्षक की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए द्वितीय समयमान वेतनमान देने के निर्देश दिए है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच में हुई। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता के द्वारा बताए गई बातें सही होती है तो वर्ष 2019 से एरियर्स सहित द्वितीय वेतनमान व समयमान का विभाग को भुगतान करना होगा।
बता दें, उच्च वर्ग शिक्षक देवकुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पांडे एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि वह सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर में उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर वर्ष 1999 से पदस्थ था। पदस्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2009 में उन्हें प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किया गया। 20 वर्ष की सेवा अवधि वर्ष 2019 में पूर्ण होने के बाद भी उन्हें द्वितीय समयमान वेतनमान प्रदान नहीं किया गया।
जारी सर्कुलर का किया उल्लेख
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलर के तहत कोई भी शासकीय कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के बाद प्रथम समयमान वेतनमान, 20 वर्ष की सेवा के बाद द्वितीय समयमान वेतनमान तथा 30 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय समयमान वेतनमान का पात्र है। याचिकाकर्ता को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्रथम वेतनमान समयमान दिया गया। लेकिन 20 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
कलेक्टर ने याचिका कर्ता के पक्ष में दिया था आदेश
इस संबंध में 31 मार्च 2023 को कलेक्टर सरगुजा द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित कर उसे द्वितीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने का आदेश किया गया है। इस मामले में संभागीय संयुक्त संचालक सरगुजा एवं जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा को निर्देशित किया है कि 60 दिवस के भीतर याचिकाकर्ता को द्वितीय वेतनमान समयमान दिए जाने संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण करें। पात्र पाए गए तो एरियर्स के साथ समयमान वेतनमान का भी लाभ प्रदान करें।