RAIPUR. तीन दिसंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। अब काउंटिंग हॉल के भीतर मतगणना के दिन प्रत्याशी और उनके निर्वाचन एजेंट को कोरा कागज, प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति होगी। उन्हें कैलकुलेटर ले जाने की भी अनुमति दी गई है।
दरअसल, इस साल काउंटिंग को लेकर जारी नए नियम के तहत अभ्यर्थी या उनके एजेंट को मतगणना हॉल के भीतर कागज, पेन, पेंसिल ले जाने की मनाही थी। निर्वाचन आयोग की तरफ से कोरा कागज, पेन, पेंसिल दिए जाने की बात कही गई थी। इस पर राजनीतिक दलों ने अऩुरोध किया कि हर चरण के काउंटिंग की डिटेल रखने के लिए उनके पास तय फॉर्मेट होते हैं। लिहाजा, कागज, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने आज नए निर्देश जारी कर दिए। लेकिन किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अऩ्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाने दिया जाएगा। इसके पहले निर्वाचन आयोग के निर्देशों में कहा गया था कि मतगणना अभिकर्ता से रिटर्निंग आफिसर के समक्ष मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के बारे में उसके नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा।
नियुक्ति पत्र अथवा पहचान पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग आफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले उसे व्यक्तिगत तलाशी के अध्यधीन करने के लिए अधिकृत है। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, आई पैड, लैपटॉप या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। गणना अभिकर्ता को मतगणना कक्ष में पेन, पेंसिल, सादा कागज या नोटपेड ले जाने की ही अनुमति होगी ।