BILASPUR.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी की है। हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए ज्वाइनिंग आदेश के बाद भी कर्मचारी को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सचिव व संचालक को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
बता दें, बलौदाबाजार के लवन गांव निवासी रेवती रमन साहू की बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग में तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति हुई थी। सेवाकाल के दौरान वर्ष 2016 में सीएचएमओ ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बताते हुए रेवती रमन साहू की नियुक्ति निरस्त कर दी थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बर्खास्तगी आदेश को नियम विरूद्ध पाते हुए निरस्त कर दिया था।
हाईकोर्ट आदेश के विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन ने सुप्रिम कोर्ट के सामने एसएलपी फाइल की लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद भी रेवती रमन साहू को बलौदाबाजार में नियुक्ति नहीं दी गई। जिसके बाद रेवती रमन साहू ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।
जारी किया गया है अवमानना नोटिस
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पांडे व गीता देबनाथ के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। सुनवाई जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की बेंच ने करते हुए मामले को गंभीरता से लिया। जिसमें हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव व स्वास्थ्य संचालक को कोर्ट ने अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला स्वास्थ्य कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर है।