RAIPUR.गुरूवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पर सुनवाई की गई। जिसमें हाईकोर्ट ने रायपुर आरटीओ को जमकर फटकार लगाई साथ ही आरटीओ कार्यालय में कार्य करने वाले स्टॉफ को बदलने के लिए भी कहा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आरटीओ ऑफिस में होने वाली मनमानी की जानकारी दी। जिसे सुनकर हाईकोर्ट ने पीड़ित को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने कहा।
बता दें,रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लाइसेंस को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर बाबुओं ने पीड़ित के साथ मारपीट की थी। फिर झूठी शिकायक खमतराई थाने मे ंकर दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया किया कार्यालय में क्लर्कों की मनमानी चलती है। इस कार्यालय में ये सालों से जमें हुए है। कामकाज पर ध्यान नहीं देते है और मनमानी करते है।
हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब
हाईकोर्ट ने खमतराई थाना प्रभारी व रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही एक ही जगह पर जमें अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल बदलने को कहा। साथ ही आदेश का परिपालन करने के बाद जानकारी देने के निर्देश दिए है।