BILASPUR.छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वर्ष 2021-22 भर्ती में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर की गई याचिका में हाईकोर्ट ने फिर से कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिसके तहत सोमवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिवाइंडर पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर सीजी पीएससी के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि जानबुझकर समय मांगा जा रहा है। झूठी बयानबाजी कर आायोग की छवि को खराब किया जा रहा हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयानबाजी से दोनों पक्षों को बचना चाहिए।
बता दें,छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष 2021-22 की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पूर्व गृहमंत्री व रामपुर के विधायक ननकी राम कंवर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई में राज्य लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा ज्विाइंडर पेश करने और बहस के लिए समय मांगे। जिसके विरोध में याचिकाकर्ता ने कहा कि जानबुझकर समय की मांग की जा रही है।
दिसंबर में होगी अगली सुनवाई
इस मामले में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने दिसम्बर का समय तय किया है। इस दौरान उन्होनंे दोनों पक्षों को एक-दूसरे के पक्ष में बयान-बाजी करने से बचने कहा। संयम बरती जानी चाहिए। इसकी जरूरत भी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देखने और सुनने मे ंतो यही आर हरा है कि दोनों पक्षों द्वारा बयानबाजी चल रही है। जब हमने नोटिस कर दिया है और मामला विचाराधीन है तो फैसले का इंतजार करना चाहिए।
सही पाए गए आरोप तो होगी कड़ी कार्रवाई
हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हम गुणदोश के आधार पर फैसला देंगे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा जिन मुद्दों को लेकर याचिका दायर की गई है और आरोप के संबंध में जो तथ्य पेश किए गए है। अगर सही पाए जाते है तो राज्य लोक सेवा आयोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिका कर्ता के तथ्य गलत पाए गए जो याचिकाकर्ता पर भी कार्रवाई होगी।