BILASPUR. यह मामला बिलासपुर हाईकोर्ट का है। जहां अवमानना के एक मामले में पूर्व गृह सचिव सुब्रत साहू और पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने हाईकोर्ट से लिखित में माफी मांगी है । हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
आपको बता दे कि यह मामला साल 2010 का है जब पुष्पेन्द्र सिंह सेंगर सहित अन्य 35 याचिकाकर्ताओं की पुलिस विभाग हेड कॉन्सटेबल (नर्सिंग) और सहायक प्लाटून कमांडर (एपीसी) नर्सिंग के पद पर भर्ती हुई थी, लेकिन प्रमोशन चैनल नहीं होने की वजह से याचिकाकर्ता हाईकोर्ट चले गए। 26 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट ने तत्कालीन गृह सचिव सुब्रत साहू औऱ तत्कालीन डीजीपी डीएम अवस्थी को 6 महीने के अंदर मामले के निराकरण का आदेश दिया था। 6 महीना बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी।
नोटिस जारी होने पर तत्कालीन गृह सचिव सुब्रत साहू ने मामले का निराकरण कर दिया। वही याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक पाण्डेय और गीता देवनाथ ने इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट पर आपत्ति जताई।
हाईकोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों ने समय रहते हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश का देरी से पालन करने पर पूर्व गृह सचिव सुब्रत साहू और पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने माफी मांगी। इसके बाद जाकर न्यायालय ने अवमानना याचिका खारिज हुई।