BILASPUR. छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने डीजे व पावर जोन के खिलाफ सख्त होकर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। वहीं अब जिला प्रशासन भी इसके लिए सख्त होता दिख रहा है। नवरात्रि में डीजे, पावर जोन, धुमाल बजाने वालों के लिए गाइड लाइन जारी किया गया है। गाइड लाइन का पालन न करने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें आम नागरिकों को होने वाले परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया है।
गणेशोत्सव के दौरान मनमाने तरीके से तेज आवाज में डीजे व पावर जोन का इस्तेमाल किया गया था। जिसके बाद प्रशासन ने लगभग 40 से अधिक डीजे व धुमाल को जब्त कर लिया था। अब नवरात्रि में भी डीजे व पावर जोन बजाने के लिए गाइड लाइन दिया गया है। वहीं डीजे व अन्य तरह के साउंड सिस्टम को भी सार्वजनिक जगहों पर एक निश्चत डेसिबल में ही साउंड करना होगा। यदि कोई भी समिति अधिक साउण्ड कर ध्वनि प्रदूषण करेगा तो उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व जुर्माना लेकर छोड़ा जा रहा था लेकिन अब किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजसात की कार्रवाई होगी
पुलिस प्रशासन ने गणेशोत्सव के बाद दुर्गोत्सव को ध्यान में रखते हुए दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारियों की बैठक ली। जिसमें पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने गाइड लाइन का पालन करने के हिदायत दी है। नियमों का पालन नहीं होने पर जब्त किए गए डीजे या पावर जोन को राजसात या कुर्की किया जाएगा।