BILASPUR. चर्चित टूलकिट केस को लेकर लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर निरस्त करने के आदेश दिए गए है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर पोस्ट किए गए टूल किट मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए दायर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व भाजपा नेता संबित पात्रा की याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।
क्यों हुई थी एफआईआर
दरअसल, पूर्व सीएम डॉ. सिंह ने 18 मई 2021 को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया था कि देश का माहौल खराब करने के पीछे कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस इसके लिए षड्यंत्र कर रही है।
इसके साथ ही पात्रा ने भी ऐसी ही एक ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट किया था। इस पोस्ट को लेकर युवक कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा इसकी शिकायत की गई थी। साथ ही इनपर यह भी आरोप था कि इन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम किया था। इसे लेकर ही डॉ. रमन और पात्रा पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
दोनों ने एफआईआर को लेकर दी थी चुनौती
आपको बता दे इस एफआईआर को लेकर दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि देते हुए कहा था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और इसपर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता।
प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा पुलिस जांच पर रोक लगाई गई थी। इस मामले को लेकर मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई।भाजपा नेताओं की तरफ से अधिवक्ता विवेक शर्मा और अभिषेक गुप्ता मौजूद रहे। वही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने भी भाजपा नेताओं का पक्ष रखा।