BHILAI. भिलाई में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। जगह– जगह विभिन्न समितियों द्वारा गणेश पंडाल लगाए गए है। आने वाले कुछ दिनों में गणेश विसर्जन है जिसके लिए समितियों व लोगों द्वारा डीजे बुलवाए जाते है।
गणेश विसर्जन के शुभ दिन शहर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। लोगों को डीजे की तेज ध्वनि से परेशानी न हो इसके लिए पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ सिन्हा के निर्देशन पर प्रेस कांफ्रेंस लेकर डीजे चालकों को विशेष निर्देश दिए गए है। सभी डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी।
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पर 60 डेसिबल से अधिक का ध्वनि नहीं होगा जिससे लोगों को परेशानी हो। कोई भी प्रोग्राम बिना संबंधित प्रभारी अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
हो सके तो डीजे या धुमाल का संचालन करें और इसके लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होगा। मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर निकले हुए लगे न हो इसका भी खास ध्यान रखने को कहा गया है।
इसके अलावा वाहनों में लगी चमकीली लाइटें जिससे आंखें प्रभावित हो, इसका भी कम से कम प्रयोग करने को कहा गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर ₹20000/- तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। इसमें स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, वृद्ध आश्रम शामिल है।
धार्मिक माहौल खराब करने व अश्लील गानों पर भी रोक लगाई गई है। इन नियमों को डीजे संचालकों को समझाया गया और पढ़ कर साइन करवाया गया । इसका उल्लंघन होने डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।