RAIPUR. सोमवार को आयोजित भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में आम जनता के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अब शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण होगा जिसमें ST-SC,OBC के लिए 58% आरक्षण लागू किया गया।
आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में अफसरों को भी निर्देश दे दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर SLP में पारित अंतरिम आदेश 01 मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए राहत दी गई है।
इस अंतरिम आदेश के अनुसार अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।
महत्वपूर्ण निर्णय:
आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 7, 2023