VARANASI. उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज से शुरू हुए सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राहत माना जा रहा है। अब मुस्लिम पक्ष इन दो दिन में जिला जज एके विश्वेश के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से सर्वे का आदेश दिया गया था।
बताते चलें कि जिला जज ने वजूखाने को छोड़कर परिसर में हर जगह सर्वे करने का आदेश था। लिहाजा, ASI की 40 सदस्यीय टीम यहां सोमवार सुबह से ही पहुंच गई थी। एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक अदालत में सौंपनी है। इस सर्वे को लेकर प्रशासन सतर्क है और परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
इसी बीच मुस्लिम पक्ष सर्वे रुकवाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष से कल ही हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कोई असर नहीं होगा।
– चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आप कल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें।
– मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा की मांग पर सीजेआई ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष के हाई कोर्ट में सुनवाई तक ज्ञानवापी में खुदाई न की जाए। हालांकि, इस दौरान वीडियोग्राफी, रडार सर्वे और फोटोग्राफी जारी रहेगी।
– मुस्लिम पक्ष ने अपील दायर करने के लिए समय मांगा तो सीजेआई ने कहा कि एएसआई खुदाई न करे और सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में खुदाई शुक्रवार तक नहीं की जाए।
– मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा, तो सीजेआई ने कहा कि हम आज दो बजे इसपर सुनवाई करेंगे तब तक यथा स्थिति रहेगी। हाई कोर्ट जाने के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि सर्वे कराया जाना आपके आदेश की अवमानना है, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए रोक लगा दें।
– इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्षेत्र सील किया है, उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है। हिंदू पक्ष ने कहा कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर्वे जीपीआर से हो रहा है।
– ASI के सर्वे से पहले महिला वादी और पैरोकार ने शिव पूजन किया। इन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक कर मन्नत पूरी होने की कही बात की है।