RAIPUR. ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पता परिवर्तन या लाइसेंस संबंधी अन्य कामों के लिए अब परिवहऩ लोगों को आरटीओ कार्यालय नहीं जाना होगा। क्योकि अब आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के साथ आवेदन करने पर सॉफ़्टवेयर के जरिए लाइसेंस खुद ही अप्रूव हो जायेगा। अप्रूव होते ही आवेदक के नंबर पर एक अप्रूवल एसएमएस आएगा। इसके अगले ही दिन ड्राइविंग लाइसेंस को स्पीड पोस्ट के जरिये आवेदक के द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।
आरटीओ विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 06 सेवाओं के लिए कार्यालय आने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दी है। यानी अब आम जनता घर बैठे या परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से इन 06 सेवाओं का लाभ मिलेगा। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ख़राब हो जाना, ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर कराना भी शामिल है।
बिना कार्यालय आये इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करना होगा। परिवहन आयुक्त ने बताया कि आधार एथेंटेकेशन के द्वारा आवेदन कर ऑटो अप्रूवल की सुविधा का लाभ उठाने के लिये आवेदक के पास आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आधार ऑथेंटिकेशन के तहत आवेदन करने से आवेदक को दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, बल्कि आधार कार्ड से ही आवेदक की साडी जानकारी प्राप्त की जाएगी।