DURG. दुर्ग में हॉस्पिटल्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में एक हॉस्पिटल में लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी संचालक किए जाने की जानकारी पर कार्रवाई की गई है। तो दूसरी ओर नियमों में लापरवाही के चलते हॉस्पिटल के खिलाफ जुर्माना लगाया गया।
नर्सिंग होम एक्ट की टीम के द्वारा भिलाई के सुपेल चौक स्थित सिन्हा हॉस्पिटल में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लाइसेंस वैधता दिनांक 17 मई 2019, 10 बिस्तर संचालन करने की अनुमति मिली थी। लेकिन नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना लाइसेंस नवीनीकरण के संस्था का संचालन करते हुए पाया गया, जो नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है। नर्सिंग होम एक्ट 2013 में वर्णित अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाए गए प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
दूसरी ओर सुपेला नर्सिंग होम के खिलाफ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार निर्धारित गाइडलाइन का पालन और तय राशि जमा करने पर होगी बहाली कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार नर्सिंग होम एक्ट की टीम के द्वारा सुपेला के इंदिरा नगर कोहका रोड स्थित सुपेला नर्सिंग होम में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लाइसेंस में आठ बिस्तर संचालन करने की अनुमति प्राप्त है। लेकिन नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी भी बिना लाइसेंस नवीनीकरण के संस्था का संचालन करते हुए पाया गया, जो नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010- एवं 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है। नर्सिंग होम एक्ट 2013 में वर्णित अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाए गए प्रावधान का उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है।