RAIPUR. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 मार्च 2023 को बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। इसके सम्बन्ध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा इस योजना को स्वीकृति देते हुए आदेश जारी किये गए हैं । साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को इस योजना के लिए जरुरी निर्देश दिए गए हैं।
कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवम रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित नियम एवं शर्त बताए हैं। पोर्टल के माध्यम से केवल ऑन लाईन आवेदन ही लिये जायेंगे। जिसके लिये एनआईसी एक वेब पोर्टल तैयार कर रहा हैं। वेब पोर्टल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। 01अप्रैल 2023 से यह पोर्टल आम जनता के लिये उपलब्ध होगा।
आवेदनों का भौतिक सत्यापन करने के लिए गावों एवं शहरों के वार्डो में क्लस्टर बनाया जायेगा। जिससे आवेदकों को सत्यापन कराने में सुविधा हो। प्रत्येक क्लस्टर के लिये सत्यापन टीम भी बनाई जाएगी। आवेदन के सत्यापन के बाद, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्त नगर निगम के द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।डी.बी.टी. के जरिये आवेदकों के बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
आवश्यक नियम और शर्तें
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए जो नियम और शर्त निर्धारित किये गए हैं उसके अनुसार, आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरुरी है और उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को 12वीं पास होना जरूरी है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में उसका पंजीकृत होना आवश्यक हैं। साथ ही उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। एक परिवार से एक ही युवा को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि परिवार में द्वितीय व तृतीय श्रेणी में कोई सरकारी नौकरी कर रहा हैं तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
आवेदक के परिवार में यदि कोई पूर्व या वर्तमान मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं तो वह भी भत्ता के लिए अपात्र होगा। बेरोजगारी भत्ता 2 साल से अधिक नहीं दिया जायेगा।यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता हैं परन्तु आवेदक प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हैं, तो ऐसे आवेदक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जायेगा।
परिवार में यदि 10,000/-रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन आती होगी तो उस परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने वाले परिवार और उनके सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।अन्य पेशेवर जैसे- डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इंकार करते हैं तो, उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।