DURG. दुर्ग के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब धारण, बिक्री और परिवहन करने वालों पर एक्शन लिया गया है। आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा ऐसी इनपुट्स मिलने पर तुरंत विधिवत एक्शन लेते हुए दो प्रकरण दर्ज किए गए है। पहले मामले में ग्राम मोहरेंगा थाना नंदिनी नगर में आरोपियों सेवती सिन्हा के ग्राम मोहरेंगा स्थित बाड़ी से कुल 72.2 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला जप्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
दूसरे प्रकरण में शिव मंदिर ढोर तालाब के पास, जिला दुर्ग में मध्यप्रदेश की शराब जप्त की गई है। आरोपी डागेश साहू पिता राम प्रसाद साहू, साकिन- ग्राम गडरिया पारा कुरूद जिला दुर्ग से एक ब्राउन रंग के सूटकेस में भारी आठ नग बोतल ब्लैंडर प्राइड और आठ नग बॉतल रॉयल स्टैग व्हिस्की फॉर सेल इन मध्यप्रदेश ऑनली प्रत्येक बॉतल की क्षमता 750 उस कुल मात्रा 12.0 बल्क लीटर जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), एवं 59(क) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही मामलों में आरोपियों को विवेचना उपरांत जेल दाखिल कर दिया गया है।
गौरतलब है कि दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन, आबकारी आयुक्त निरंजन दास, प्रबंध संचालक एपी.त्रिपाठी, उपायुक्त आबकारी अधिकारी नोहर सिंह ठाकुर, अनिमेष नेताम और जिला आबकारी अधिकारी अशोक सिंह के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एसएन.साहू, अशोक अग्रवाल, दीपक ठाकुर, जेबा खान आबकारी उप निरीक्षक, नीलम स्वर्णकार, भुनेश्वर सिंह सेंगर, रामानंद दीवान, भोजराम रत्नाकर, विजय वर्मा, अशोक वर्मा, फागू राम टंडन, देव पटेल, लक्ष्मीनारायण भरथरी, संगीता ध्रुव, चितेश्वरी, जे.दीपक राजू, कृष्ण कुमार कोसले, नोहर साहू की मौजूदगी रही।
विभाग द्वारा कार्रवाई कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल दो प्रकरणों में 84.2 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई है। इस प्रकार एक फरवरी से आठ मार्च तक विभाग द्वारा कुल 13 प्रकरणों में 464.18 बल्क लीटर मदिरा और वाहन जप्त किए जा चुके है।