Islamabad.
पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ कानूनी मामले बढ़ते जा रहे हैं. इस्लामाबाद सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में 7 फरवरी को खान पर आरोप तय करने का फैसला किया है. मामले की कार्यवाही के विवरण के अनुसार इस्लामाबाद सत्र अदालत ने कहा कि खान तोशाखाना से निकाले गए उपहारों के बारे में किसी भी विवरण को साझा करने में विफल रहे और उनकी रिपोर्ट की गई बिक्री से आय तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार के सांसदों द्वारा दर्ज की गई और प्रस्तुत की गई. पीटीआई प्रमुख ने तोशाखाना से निकाले गए उपहारों के बारे में झूठे बयान और गलत घोषणाएं की थीं. यही कारण था कि खान को ईसीपी द्वारा पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63(1)(पी) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके तहत वह अगले चुनाव तक के लिए अयोग्य हो गए थे.
तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा विभाग है, जो अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखता है. ईसीपी ने इस्लामाबाद सत्र अदालत से संपर्क किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को कथित रूप से गुमराह करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी. मंगलवार को अदालती कार्यवाही के विवरण के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने पीटीआई के वकील अली बुखारी को खान की पावर ऑफ अटॉर्नी जमा करने के लिए कहा. हालांकि, ईसीपी के वकील एडवोकेट साद हसन ने कहा कि जब तक खान व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं होते, तब तक पावर ऑफ अटॉर्नी पेश नहीं की जा सकती.
पीटीआई प्रमुख का चिकित्सा प्रमाणपत्र अदालत में कार्यवाही से छूट की मांग के अनुरोध के साथ पेश किया गया था. इसके बाद न्यायाधीश ने इमरान खान को 20,000 रुपये के मुचलके जमा करने का निर्देश दिया और उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वह अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हों. तोशाखाना मामला खान के लिए सबसे बड़ी कानूनी चुनौतियों में से एक रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा उन्हें उपहार में दी गई एक घड़ी सहित विभिन्न उपहारों को खान ने बेच दिया था. यह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खान को प्रमुख के रूप में अपने पद का अनादर करने और तोशाखाने से उपहारों को अवैध रूप से निकालने और उन्हें बेचकर पूरे देश को शर्मसार करने का आरोप लगाया.