BHILAI. भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाजारों, मार्केट और व्यावसायिक क्षेत्रों में अनाधिकृत स्ट्रक्चर के साथ ही निर्माण कराने वाले द्वारा नियमितिकरण नहीं कराने वाले दुकान व भवन को सील बंद करने की जा रही है। भिलाई निगम द्वारा कइयों को भेजा नोटिस भी भेजा जा रहा है।
भिलाई निगम क्षेत्र में अनाधिकृत खाका और किसी तरह से निर्माण को लेकर सख्ती करना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए भिलाई निगम के अलग-अलग जोन क्षेत्र में सर्वे शुरू कर दिया गया है। सर्वे के बाद अनाधिकृत बनाए गए निर्माण और खाका का नियमितिकरण नहीं कराने वाले लोगों को नोटिस थमाया जा रहा है। नोटिस देने के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने पर सील बंद की सख्त कार्रवाई की जा रही है।
भिलाई निगम द्वारा भवन अनुज्ञा की स्वीकृति का प्रयोजन परिवर्तित करने वाले जैसे पार्किंग स्थल पर दुकान का इस्तेमाल, पार्किंग स्थल पर स्टोर एवं वर्कशॉप आदि को लेकर भी नोटिस जारी किया जा रहा है। अनाधिकृत विकास व निर्माण के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण करने वालों का नियमितीकरण किया जा रहा है। साथ ही इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा लगातार अपील भी की जा रही है। बावजूद अनाधिकृत निर्माण करने वालों द्वारा नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर सख्ती की जाएगी। नोटिस देने के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने वाले प्रतिष्ठानों को सीलबंद किया जाएगा।
गौरतलब है कि भिलाई निगम के कमिश्नर रोहित व्यास ने अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसके लिए लक्ष्य भी तय किया गया है। नियमितीकरण कराने के लिए कई जगह शिविर लगाया जा रहा है। नियमितीकरण के लिए भिलाई निगम के मेन ऑफिस सहित जोन कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है। भवन अनुज्ञा विभाग के उप अभियंता शहबाज अहमद के मोबाइल नं. 9399414300 पर संपर्क कर अधिक जानकारी ले सकते है।