DURG. दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल जैन और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोप सिद्ध कर दिया है। दुर्ग कोर्ट ने दंपत्ती के पूत्र को इस मामले में आरोपी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी है। जबकि इस मामले में दो अन्य लोगों को पांच-पांच कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दुर्ग न्यायालय में आज सुबह सुनवाई हुई। इससे पहले न्यायालय ने उनके बेटे संदीप जैन को हत्या का आरोपी सिद्ध किया। वहीं दोपहर बाद न्यायालय ने बेटे संदीप को माता और पिता की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुना दी है।
जबकि इस मामले में संदीप को पिस्टर उपलब्ध करवाने वाले दो अन्य आरोपी भगत सिंह गुरुदत्ता और शैलेंद्र सागर को भी पांच-पांच साल कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है। इसी पिस्टल से संदीप ने अपने माता-पिता की हत्या की थी। न्यायाधीश शैलेष तिवारी ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पुत्र संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई।
वहीं आज आरोपी पुत्र संदीप जैन फैसला सुनाने से पहले न्यायालय कक्ष में कटघरे में खड़ा किया गया। इसके बाद आरोपी संदीप बेहोश होने लगा। न्यायालय ने संदीप से उसके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। इसके बाद उसे कटघरे से बाहर निकाल कर न्यायालय परिसर में बैठाया गया। दुर्ग के हाई प्रोफ़ाइल हत्याकांड केस का फैसला आ गया। श्री पार्श्वतीर्थ नगपुरा (दुर्ग) के प्रमुख ट्रस्टी और गंजपारा दुर्ग निवासी रावलमल जैन और उसकी पत्नी सुरजी देवी की चार साल पहले हत्या कर दी गई थी।